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मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Harsh Limbachia) को ड्रग मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि, उनकी कठिनाई और बढ़ने वाली है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई की है. एनसीबी (NCB) ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है. पता चला है कि ड्रग पेडलर कॉमेडियन भारती सिंह के साथ उनके पति को भी भांग की आपूर्ति कर रहा था.

NCB सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार ड्रग पेडलर की गहन जांच की जारी है. उसकी गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स केस में छोटे पर्दे के कुछ और सेलेब्स का नाम सामने आने की संभावना है. इस पेडलर के बॉलीवुड कनेक्शन की भी जांच की जा रही है. NCB के अधिकारियों ने इस ड्रग पेडलर से 1.5 किलोग्राम भांग जब्त की है. ड्रग पेडलर प्रत्येक सप्लीमेंट में ड्रग्स की आपूर्ति करता है. यह पेटीएम, Google पे के माध्यम से भी भुगतान स्वीकार करता है. इसलिए उसके बैंक खाते के लेनदेन की भी जांच की जा रही है.

दूसरी तरफ, एनसीबी की टीम ने दो ड्रग पैडलर्स नवाब शेख और फारूक चौधरी को गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से 32.9 ग्राम एमडी ड्रग्स और एलएसडी के 10 बॉट्स जब्त किए गए. चौंकाने वाली बात यह है कि नवाब शेख मुंबई में एक टैक्सी ड्राइवर है. उसके पास मुंबई सेंट्रल में ‘नैथानी हाइट्स’ नामक एक शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट है.

NCB के सूत्रों के मुताबिक, एक करोड़ के फ्लैट में रहने वाला नवाब शेख टैक्सी चला रहा था. वह बॉलीवुड में कई हस्तियों को ड्रग्स की आपूर्ति कर रहा था. बुधवार देर रात एनसीबी अधिकारियों ने उसके घर पर छापा मारा. ड्रग्स की खेप पहुंचाने के लिए एमडी फारूक चौधरी आया था. उसे भी गिरफ्तार किया गया था. दोनों की जांच चल रही है.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने उपनगर अंधेरी में दंपति के घर से गांजा की जब्ती के बाद सिंह को 21 नवंबर को गिरफ्तार किया था जबकि उनके पति को 22 नवंबर को सुबह हिरासत में लिया गया था. रविवार को उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. आपको बात दें कि एनसीबी इस साल जून में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के कथित इस्तेमाल के संबंध में जांच कर रही है.
कम मात्रा में गांजे की जब्ती से मजबूत नहीं था केस.

इसके बाद दोनों ने अपने वकील अयाज खान के जरिए जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं, जिस पर 23 नवंबर (सोमवार) को सुनवाई हुई. एनसीबी ने दंपति के रेजिडेंस और ऑफिस पर छापे के दौरान 86.5 ग्राम गांजा की जब्ती की थी. ड्रग्स रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत इसे ‘कम मात्रा’ माना गया है. इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए’

खान ने सोमवार को अदालत को बताया कि दंपति पर ड्रग्स के सेवन और बरामदगी के संबंध में मामला दर्ज किया गया है. कानून के तहत ड्रग्स की इतनी मात्रा को बहुत कम मात्रा बताया गया है. उन्होंने दलील दी, ‘जिस अपराध के तहत मेरे मुवक्किलों (सिंह और लिंबाचिया) पर मामला दर्ज किया गया है, उसके तहत एक साल जेल की सजा हो सकती है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए.’