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न‍िर्देशक अली अब्‍बाज जफर की पहली वेब सीरीज तांडव पर उठे व‍िवाद के बाद एक्‍टर जीशान अयूब, अमेजन प्राइम और शो के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट से ग‍िरफ्तारी से सुरक्षा की अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई राहत देने से इनकार कर द‍िया है. इस वेब सीरीज में द‍िखाए गए कंटेंट पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में देश के कई राज्‍यों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्‍टर मोहम्‍मद जीशान अयूब, अमेजन प्राइम वीडियो और तांडव के मेकर्स को उनके ख‍िलाफ दर्ज एफआईआर में ग‍िरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर द‍िया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अग्रिम जमानत या एफआईआर रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में जाने की सलाह दी है. सुप्रीम कोर्ट में अमेजन और इस वेबसीरीज के मेकर्स की ओर से दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई की गई. इन याचिकाओं में अलग-अलग राज्यों में डायरेक्टर अली अब्बास जफर समेत कई लोगों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किए जाने की मांग की गई है.

जस्टिस अशोक भूषण की अध्‍यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस वेब सीरीज के एक्टर और निर्माताओं की ओर से उनके खिलाफ 6 राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की मांग पर नोटिस जारी किया है. जस्टिस आरएस रेड्डी और एमआर शाह ने अंतरिम जमानत देने की अपील ठुकरा दी. इस सीरीज के र‍िलीज होने के बाद से ही इसके न‍िर्माताओं पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कई मामले दर्ज हुए हैं.