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वर्ष 2020 अब खत्म होने को है। ऐसे में आप सबके लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है। अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी करें। ITR भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को कई बार आगे बढ़ाया।

साल 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। ऐसे में अगर आपने अबतक रिटर्न नहीं भरा है तो इस काम को जल्द पूरा कर लें। अगर 31 दिसंबर तक आप अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे। हालांकि 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों को 1 हजार रुपये लेट फीस देनी होगी। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके पहले रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था, फिर 31 जुलाई 2020 और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 किया गया, फिर इसे 30 नवंबर किया गया और अब ये 31 दिसंबर 2020 है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी।

बता दें कि अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो सरकार द्वारा आप पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो करदाता को 10 हजार रुपये लेट फीस चुकानी होगी। इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं।